"योग्यता शरीर में नहीं, आत्म विश्वास में होती हैं " "दिव्यांगता अवरोध नहीं एक नई पहचान हैं |"-विशेष शिक्षा
















केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण (CRR) – एक परिचय
परिचय:
केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण (CRR) का प्रबंधन पुनर्वास परिषद् ऑफ इंडिया (RCI) द्वारा किया जाता है। यह पंजीकरण पुनर्वास पेशेवरों के लिए अनिवार्य है, ताकि वे देश में कानूनी रूप से कार्य कर सकें।
RCI अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार:
कोई भी व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखता है और CRR में पंजीकृत है, वही –
1. सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थानों में पुनर्वास पेशेवर के रूप में कार्य कर सकता है।
2. भारत में पुनर्वास पेशेवर के रूप में अभ्यास कर सकता है।
3. किसी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण कर सकता है, जिसे कानून द्वारा आवश्यक माना गया है।
4. किसी भी न्यायालय में दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ गवाह के रूप में साक्ष्य दे सकता है।
पंजीकरण के लिए पात्र श्रेणियाँ
RCI द्वारा निम्नलिखित पुनर्वास पेशेवरों को CRR में पंजीकरण की अनुमति दी जाती है –
1. ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट
2. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
3. हियरिंग एड और ईयर मोल्ड टेक्नीशियन
4. पुनर्वास इंजीनियर और तकनीशियन
5. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षक
6. व्यावसायिक परामर्शदाता, रोजगार अधिकारी और प्लेसमेंट अधिकारी
7. बहु-उद्देश्यीय पुनर्वास चिकित्सक और तकनीशियन
8. स्पीच और हियरिंग तकनीशियन
9. पुनर्वास मनोवैज्ञानिक
10. पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता
11. मानसिक मंदता में पुनर्वास चिकित्सक
12. ओरिएंटेशन और मोबिलिटी विशेषज्ञ
13. सामुदायिक पुनर्वास पेशेवर
14. पुनर्वास परामर्शदाता/प्रशासक
15. प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट
16. पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक
17. अन्य (RCI द्वारा मान्यता प्राप्त)
पंजीकरण की शर्तें
1. नया पंजीकरण:
किसी भी RCI मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के 6 माह के भीतर पंजीकरण करना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
सभी संलग्न दस्तावेजों की मूल रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
पंजीकरण शुल्क ₹1000/- (ऑनलाइन भुगतान)।
2. पंजीकरण नवीनीकरण:
प्रत्येक पुनर्वास पेशेवर को हर 5 वर्ष में पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा।
नवीनीकरण के लिए कुल 100 CRE (Continuing Rehabilitation Education) पॉइंट आवश्यक हैं।
प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10 और अधिकतम 50 CRE पॉइंट अर्जित किए जा सकते हैं।
1 जनवरी 2024 से, न्यूनतम 30 CRE पॉइंट किसी वेबिनार, सरकारी योजना या अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
नवीनीकरण शुल्क ₹500/- (ऑनलाइन भुगतान)।
देरी होने पर पहले 3 माह तक कोई दंड नहीं, उसके बाद ₹100/- प्रति माह का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
3. अतिरिक्त योग्यता जोड़ना:
यदि कोई पेशेवर RCI से मान्यता प्राप्त नई योग्यता प्राप्त करता है, तो उसे CRR में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
शुल्क ₹500/- (ऑनलाइन भुगतान)।
4. गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र:
यह प्रमाणपत्र केवल उन पेशेवरों को दिया जाएगा, जिनका पंजीकरण सक्रिय और वैध है।
आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों की मूल रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
प्रमाणपत्र शुल्क ₹1500/- (ऑनलाइन भुगतान)।
5. पूर्व-पंजीकरण (Pre-Registration):
RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नामांकित प्रत्येक छात्र को पूर्व-पंजीकरण कराना होगा।
नामांकन संख्या, आधार नंबर, ईमेल आईडी आदि विवरण देना अनिवार्य होगा।
शुल्क ₹100/- होगा, जिससे पाठ्यक्रम पूरा करने पर बिना अतिरिक्त शुल्क के CRR पंजीकरण प्राप्त होगा।
छात्रों को उनके प्रशिक्षण के दौरान CRE पॉइंट अर्जित करने का अवसर मिलेगा
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